Sultanpur News: उल्टा तिरंगा फहराने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ केस, पुलिस जांच में जुटी
सुलतानपुर में उल्टा तिरंगा फहराने के आरोप में ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रामीण की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सुलतानपुर, अमृत विचार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंचायत भवन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा फहराने के आरोप में रामनगर की ग्राम प्रधान के खिलाफ बल्दीराय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रामनगर निवासी अखिलेश शुक्ला ने 18 अगस्त को बल्दीराय थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 15 अगस्त को सुबह करीब आठ बजे रामनगर प्रथम के पंचायत भवन में ग्राम प्रधान सुमन गौड़ ने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक इस घटना की तस्वीर भी सामने आई, जिसकी एक प्रति पुलिस को सौंपी गई है। तहरीर में शिकायतकर्ता ने ग्राम प्रधान के कथित कृत्य को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
बल्दीराय थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक ज्ञानेश दूबे को सौंपी गई है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
क्या मिलती है सजा
स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर पंचायत भवन, सरकारी कार्यालय पर उल्टा तिरंगा (राष्ट्रीय ध्वज) फहराना राष्ट्रीय सम्मान का अपमान माना जाता है। ऐसे मामलों में भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) और 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971' (Prevention of Insults to National Honour Act) के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई व सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव द्वारा ऐसा कृत्य होता है, तो स्थानीय लोग या संगठन थाने में लिखित तहरीर देते हैं। पुलिस वीडियो या तस्वीरों के आधार पर मामले की जांच कर एफआईआर (FIR) दर्ज करती है।
