हल्द्वानी: जेल अधीक्षक के पदों पर पुलिस अफसरों की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

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हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य की जेलों में अधीक्षक पदों पर पुलिस अफसरों की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर सरकार का जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीध न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में काशीपुर …

हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य की जेलों में अधीक्षक पदों पर पुलिस अफसरों की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर सरकार का जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीध न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में काशीपुर के अधिवक्ता संजीव कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता ने जेल में पुलिस अफसरों की तैनाती को असंवैधानिक और बंदियों के मानवाधिकारों के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 12 फरवरी को शासन ने राज्य की जेलों में रिक्त सात वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक स्तर के पदों पर पुलिस अफसरों की तैनाती की थी। निवर्तमान जेल अधीक्षकों को हटाकर पुलिस अफसरों को इन पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। इससे कुछ दिन पहले सितारगंज जेल से मोबाइल फोन पर हल्द्वानी की महिला सरार्फ से रंगदारी मांगी गई थी। गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतों को देखते हुए जेलों में पुलिस अफसरों की तैनाती का फैसला जेल प्रशासन पर शिकंजा कसने की रणनीति माना गया।

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