हल्द्वानी: तमंचे की नोंक पर कारोबारी को लूटने वाले की जमानत अर्जी खारिज

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हल्द्वानी,अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने हल्द्वानी में तमंचे की नोंक पर मार्बल कारोबारी को लूटने के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस वारदात के एक आरोपी अजय कुमार निवासी ग्राम थारू तिसौर, सितारगंज ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत की अर्जी लगाई …

हल्द्वानी,अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने हल्द्वानी में तमंचे की नोंक पर मार्बल कारोबारी को लूटने के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस वारदात के एक आरोपी अजय कुमार निवासी ग्राम थारू तिसौर, सितारगंज ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी।

डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का का विरोध करते हुए अदालत को एफआईआर औ पुलिस के वर्कआउट की जानकारी दी। इसके साथ ही आरोपियों की अपराधिक प्रवृत्ति के संबंध में दलील दी। इस पर सहमत रहते हुए अदालत ने जमानत अर्जी ठुकरा दी।

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष तीन मार्च की रात तीन लोगों ने बरेली रोड स्थित श्याम मार्बल में धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अगले दिन स्वामी जयराम चौधरी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। नैनीताल से लेकर ऊधमसिंह नगर के 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने और मोबाइल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 11 मार्च को इस वारदात में शामिल तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया था।

तब खुलासा हुआ कि आरोपियों ने खटीमा से चुराई गई बिना नंबर प्लेट की बाइक और दूसरी बाइक के नंबर प्लेट को ढककर पेशेवराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े जाने के डर से लूटा गया मोबाइल भी फेंक दिया था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी हल्द्वानी जेल में बंद हैं।

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