पीलीभीत: जिला पंचायत वार्ड 27 के परिणाम पर हाईकोर्ट का स्टे
पीलीभीत, अमृत विचार। आदर्श आचार संहिता समाप्ति के 48 घंटे बाद जिला पंचायत का परिणाम बदलने के मामले में हाईकोर्ट से जिला प्रशासन को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के आदेश को स्टे करते हुए पूर्व के परिणाम को हरीझंडी दिखा दी है। एडीएम निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत ने 7 मई को वार्ड …
पीलीभीत, अमृत विचार। आदर्श आचार संहिता समाप्ति के 48 घंटे बाद जिला पंचायत का परिणाम बदलने के मामले में हाईकोर्ट से जिला प्रशासन को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के आदेश को स्टे करते हुए पूर्व के परिणाम को हरीझंडी दिखा दी है। एडीएम निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत ने 7 मई को वार्ड न. 27 का चुनाव परिणाम बदल दिया था।
प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद भी विवादों का दौर जारी है। जिला प्रशासन ने जिला पंचायत के वार्ड नं.27 से जगदेई पत्नी आनंद कुमार को 522 वोटों से विजयी घोषित करते हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिया और फिर 7 मई को एडीएम न्यायिक ने बतौर निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के वार्ड नं. 27 का परिणाम बदल दिया।
एडीएम ने पूर्व में विजयी जगदेई का प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए दूसरे स्थान की मिथिलेश कुमारी पत्नी संतोष कुमार को 116 वोटों से विजयी घोषित कर दिया। जबकि 5 मई को पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता समाप्त होने से चुनाव आयोग व निर्वाचन अधिकारी की शक्तियां समाप्त हो चुकी थी।
इस मामले को सबसे पहले अमृत विचार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इधर जिला पंचायत के वार्ड नं.27 परिणाम बदलने के बाद जगदेई ने हाईकोर्ट में एडीएम न्यायिक के 7 मई के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीन मई को एडीएम न्यायिक के 7 मई के आदेश पर स्टे जारी कर दिया है और पूरे मामले में प्रतिपक्षियों को तलब किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज नकवी व जयंत बनर्जी ने मामले की सुनवाई की है।
