इस वजह से यूपी के कारोबारी को दिल्ली के हवाईअड्डे पर नहीं मिली उड़ान की मंजूरी, हंगामा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट न लाने की वजह से कथित तौर पर उड़ान की मंजूरी न मिलने पर उत्तर प्रदेश निवासी 36 वर्षीय एक कारोबारी ने यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हंगामा कर दिया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विस्तार एअरलाइंस …

नई दिल्ली। अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट न लाने की वजह से कथित तौर पर उड़ान की मंजूरी न मिलने पर उत्तर प्रदेश निवासी 36 वर्षीय एक कारोबारी ने यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हंगामा कर दिया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि विस्तार एअरलाइंस के उपप्रबंधक दीपक ढांढा से मिली शिकायत पर उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर, देवरिया निवासी कारोबारी सूरज पांडेय को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि ढांढा ने अपनी शिकायत में कहा कि संबंधित यात्री उड़ान संख्या यूके933 से मुंबई जाने के लिए इंदिरा गांधी हवाईअड्डे पर विस्तार एअरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा लेकिन उसके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं थी और इसलिए उसे विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई जिससे उसकी उड़ान छूट गई।

एअरलाइन के अधिकारी ने शिकायत में आरोप लगाया कि अपराह्न लगभग तीन बजे सूरज पांडेय हिंसक हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वह बैगेज बेल्ट पर भी चढ़ गया और उस पर घूमना शुरू कर दिया तथा एअरलाइन के कर्मचारियों एवं यात्रियों के लिए बाधा उत्पन्न करने लगा।

पुलिस उपायुक्त (इंदिरा गांधी हवाईअड्डा) राजीव रंजन ने कहा, ”हमने शिकायत के सत्यापन के लिए सीसीटीवी फुटेज देखी। शिकायत, सीसीटीवी फुटेज के अध्ययन और अब तक की गई जांच से पता चलता है कि आरोपी सूरज पांडेय ने दिल्ली पुलिस कानून की संबंधित धाराओं के अंतर्गत आने वाला अपराध किया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी चिकित्सीय जांच भी कराई गई।”

उन्होंने कहा कि क्योंकि यह एक जमानती अपराध था, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसे यहां अदालत में पेश किया जाएगा। विस्तार एअरलाइंस के प्रवक्ता द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यात्री ने 21 जून को दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान बुक की थी, लेकिन उसे विमान में इसलिए सवार नहीं होने दिया गया क्योंकि उसके पास कोविड-19 संबंधी आटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नहीं थी जो सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है।

प्रवक्ता ने कहा, ”प्रतिक्रिया में उसने (यात्री) हमारे कर्मचारियों तथा अन्य यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके कृत्य से जमीनी संचालन की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। हमने यात्री को टिकट का पूरा पैसा वापस कर दिया है और अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी है।” एअरलाइन ने कहा कि विस्तार बुरे व्यवहार और ऐसे कृत्यों के प्रति ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति रखती है जिससे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा के लिए खतरा पैदा होता हो।

संबंधित समाचार