अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के आरोपी को दस साल की जेल
अल्मोड़ा, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने गांजा तस्करी के एक आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ साथ अभियुक्त को एक लाख रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार चार जनवरी …
अल्मोड़ा, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने गांजा तस्करी के एक आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ साथ अभियुक्त को एक लाख रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार चार जनवरी 2019 को सल्ट थाने के एसआई धर्मेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मरचूला में चेकिंग अभियान पर थे। चेकिंग के दौरान मौलेखाल की ओर से आ रही एक कार को संदिग्ध होने पर निरीक्षण किया गया तो उसमें से दो कट्टों में बीस किलो 999 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने कार में सवार भोला चौधरी पुत्र देवी सिंह निवासी ललितपुर, पीरूमदारा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्त को जेल भेज दिया।
विवेचना अधिकारी ने विवचेना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा था।
शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में इस संबंध में लिखित और मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने अभियुक्त को दस साल की कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा अभियुक्त को भुगतनी होगी।
