नैनीताल: दुष्कर्म के आरोप में फंसे भाजपा विधायक को फिलहाल नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुनवाई को दी अगली तारीख

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नैनीताल, अमृत विचार। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के दुष्कर्म मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भाजपा विधायक ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को निरस्त करने संबंधी याचिका दी थी। जिसकी सुनवाई न्यायधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में हुई, जिसमें विधायक को …

नैनीताल, अमृत विचार। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के दुष्कर्म मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भाजपा विधायक ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को निरस्त करने संबंधी याचिका दी थी। जिसकी सुनवाई न्यायधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में हुई, जिसमें विधायक को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार से 19 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी।

मालूम हो कि ज्वालापुर हरिद्वार के विधायक सुरेश राठौर ने की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ एक महिला की ओर से दुराचार करने को लेकर एक जुलाई 2021 को आईपीसी की धारा 156(3) में थाना बहादराबाद में एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिका में बताया गया कि विधायक पर जो भी आरोप लगाये गए हैं, सभी निराधार हैं।

विधायक ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि साल 2020 में महिला के खिलाफ उन्होंने ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने जांच के बाद महिला को पति सहित अन्य दो साथियों के साथ जेल भेज दिया था। मगर पिछले साल कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी को को निचली अदालत ने रिहा कर दिया था। उन्होंने कहा कि बदला लेने की भावना के चलते जेल से बाहर आईं महिला ने उनके खिलाफ दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं महिला ने मुकदमा दर्ज कराने के दौरान आरोप लगाया था कि विधायक ने उनसे कई बार दुराचार किया।

संबंधित समाचार