नैनीताल: बैंकों में फंसी थी एफडीआर, लोक अदालत ने दिलाई धनराशि
नैनीताल, अमृत विचार। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में जनउपयोगी मामले की सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता लक्ष्मी परिहार पत्नी स्व. कुंवर सिंह परिहार तल्लीताल नैनीताल ने विपक्षी सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि. तल्लीताल नैनीताल के विरूद्ध दिनांक 27 जुलाई 2020 को एफडीआर की परिपक्वता धनराशि न दिए जाने बावत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। वादी के अधिवक्ता …
नैनीताल, अमृत विचार। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में जनउपयोगी मामले की सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता लक्ष्मी परिहार पत्नी स्व. कुंवर सिंह परिहार तल्लीताल नैनीताल ने विपक्षी सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि. तल्लीताल नैनीताल के विरूद्ध दिनांक 27 जुलाई 2020 को एफडीआर की परिपक्वता धनराशि न दिए जाने बावत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। वादी के अधिवक्ता पीसी जोशी व विपक्षी कम्पनी के बीच न्यायालय के सन्मुख कई बार सुलह-समझौता कराने का प्रयास कराया गया, जो विफल रहा। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए 27 जुलाई 2021 को गुणण्दोष के आधार पर निस्तारण कर दिया गया।
न्यायालय स्थायी लोक अदालत ने विपक्षी को आदेशित किया गया कि वह दो माह के भीतर वादिनी लक्ष्मी परिहार को एफडीआर की धनराशि 83507/- मय ब्याज चार प्रतिशत की दर से वापस करेगा। वहीं एक दूसरे मामले में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व वादी रमेश चन्द्र पाण्डे के मध्य सुलह-समझौता के आधार पर ब्याज सहित 18500 रूपए की एफडीआर परिपक्वता धनराशि स्थायी लोक अदालत के माध्यम से दिलवाई गई। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य स्थायी लोक अदालत में मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही की मामले का निस्तारण कम से कम समय के भीतर हो गया।
इन मामलों के निस्तारण कराएं लोक अदालत में
नैनीताल। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवाएं, दूरसंचार, विद्युत, अस्पताल सेवाएं, जल सेवाएं, लोक, सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जन उपयोगी सेवाओं की शिकायतों का निवारण जल्दी करा सकते है।
