हल्द्वानी: रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
हल्द्वानी, अमृत विचार। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। इन स्थलों पर निर्धारित मानक से अधिक शोर नहीं होगा। पुलिस इस संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएगी। इसके लिए संबंधित पक्षों को निर्देश …
हल्द्वानी, अमृत विचार। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। इन स्थलों पर निर्धारित मानक से अधिक शोर नहीं होगा। पुलिस इस संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएगी। इसके लिए संबंधित पक्षों को निर्देश दे दिए हैं।
रविवार को पुलिस-प्रशासन ने इस संबंध में हल्द्वानी कोतवाली के साथ ही बनभूलपुरा, मुखानी, काठगोदाम थाना क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होने की जानकारी दी।
बताया कि हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर भी निर्धारित मानक से अधिक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मस्थलों के प्रमुखों से प्रतिबंध का पालन करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए पुलिस टीम गठित की जाएगी। ये टीम प्रतिबंध की निगरानी करेंगी। अवमानना पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह भी तय हुआ कि 15 दिन से अधिक चलने वाले आयोजनों के लिए पूर्व में अनुमति ली जाएगी। बैठक में एसपी सिटी डॉ जगदीश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सीओ सिटी शांतनु पाराशर के साथ ही मंदिरों के पुजारी, मस्जिदों के इमाम, गुरुद्वारा ग्रंथी, चर्च पादरी के साथ ही धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
हाईकोर्ट के आदेश पर अमल की तीन साल बाद आई याद
हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में इस संबंध में दायर जनहित याचिका में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों के ध्वनि प्रदूषण पर चिंता जताते हुए निर्धारित मानक से अधिक डेसीबल के उत्सर्जन पर चिंता जताई थी। धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के खतरनाक प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर न बजाने के भी आदेश जारी किए थे। पुलिस प्रशासन को तीन साल बाद हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करवाने की याद आई। इससे पहले कई लोगों और संगठनों के अवमानना को लेकर सवाल उठाए थे।
डीजे और बैंक्वट हॉल संचालकों को भी किया सचेत
हल्द्वानी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर डीजे और बैंक्वट हॉल संचालकों को भी सचेत किया। संचालकों को रात 10 बजे के बाद किसी भी हाल में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई। चेताया कि उल्लंघन पर संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
