नैनीताल: नगला हाईवे के किनारे हुए अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

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नैनीताल, अमृत विचार। ऊधम सिंह नगर के पंतनगर नगला नेशनल हाईवे के किनारे हुए अतिक्रमण के मामले पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को अतिक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान सचिव लोक निर्माण विभाग, …

नैनीताल, अमृत विचार। ऊधम सिंह नगर के पंतनगर नगला नेशनल हाईवे के किनारे हुए अतिक्रमण के मामले पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को अतिक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।

बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान सचिव लोक निर्माण विभाग, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर, एसएसपी ऊधम सिंह नगर, निर्देशक अर्बन डेवलपमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट में पेश हुए। बताया कि कई लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही संबंधित क्षेत्र के लोगों के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की गई उत्तराखंड रोड सुरक्षा अधिनियम के तहत अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि एक्ट के आधार पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें पंतनगर निवासी अजय कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला ऊधम सिंह नगर के पंतनगर, नगला, नेशनल हाईवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है।

जिससे नेशनल हाईवे की सड़क संकरी हो गई है। सड़क पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है और पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक संपत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है नेशनल हाईवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें हटाया जाए।

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