हल्द्वानी: 11 सितंबर को लगेगी लोक अदालत
हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायमूर्ति राजीव खुल्बे ने बताया कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक व पारिवारिक अदालतों, श्रम, भूमि अर्जन, दीवानी, राजस्व, बिजली व जलकर, वेतन भत्ते व सेवानिवृत्ति, बैंक …
हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायमूर्ति राजीव खुल्बे ने बताया कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक व पारिवारिक अदालतों, श्रम, भूमि अर्जन, दीवानी, राजस्व, बिजली व जलकर, वेतन भत्ते व सेवानिवृत्ति, बैंक एवं ऋण वसूली और ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर फैसला हो सकता है उनका निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस अदालत का लाभ लेना चाहता है वह 10 सितंबर तक संबंधित कोर्ट में स्वयं या अधिवक्ता से प्रार्थनापत्र देकर पंजीयन करा सकता है।
