काशीपुर: न्यायालय ने दिए बीमा कंपनी को 6.58 लाख का भुगतान करने का आदेश
काशीपुर, अमृत विचार। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर विनोद कुमार ने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 6.58 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। 21 जून 2018 को ग्राम शरीफ नगर तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी रमणीक सिंह पुत्र विक्रम सिंह बाइक से वीडियोकॉन फैक्ट्री हरियावाला काशीपुर …
काशीपुर, अमृत विचार। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर विनोद कुमार ने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 6.58 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।
21 जून 2018 को ग्राम शरीफ नगर तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी रमणीक सिंह पुत्र विक्रम सिंह बाइक से वीडियोकॉन फैक्ट्री हरियावाला काशीपुर से अपने घर को आ रहे थे। ठाकुरद्वारा में पुराने चलचित्र के पास सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए रमणीक सिंह की बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में रमणीक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। आसपास के लोगों ने चालक को मय ट्रैक्टर पुलिस के हवाले कर दिया था। घटना की रिपोर्ट थाना ठाकुरद्वारा में मृतक के भाई पुष्पराज सिंह ने लिखाई थी। मृतक रमणीक सिंह की पत्नी उमा देवी ने अपने अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज ऊधमसिंह नगर की अदालत में दाखिल किया। जिसे बाद में सुनवाई के लिए द्वितीय अपर जिला जज विनोद कुमार की अदालत में काशीपुर भेजा गया।
मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति ने न्यायालय में मृतक की पत्नी उमा देवी व चश्मदीद गवाह पीयूष चौहान को परीक्षित कराया। न्यायालय को बताया कि घटना में सारी गलती ट्रैक्टर चालक की थी। बीमा कंपनी का तर्क था कि उक्त दुर्घटना मृतक की स्वयं की गलती से हुई है। अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति के तर्कों से सहमत होकर और उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर न्यायाधीश विनोद कुमार ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 6.58 लाख रुपए सात प्रतिशत व्याज भुगतान करने का आदेश दिया।
