रामपुर: छात्रा से छेड़खानी करने वाले शिक्षक ने लगाई जमानत अर्जी

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रामपुर, अमृत विचार। छात्रा से छेड़खानी करने वाले कोचिंग संचालक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिविल लाइंस पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। जमानत पर सुनवाई 16 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कुमार कोचिंग संचालक …

रामपुर, अमृत विचार। छात्रा से छेड़खानी करने वाले कोचिंग संचालक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिविल लाइंस पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। जमानत पर सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

गौरतलब है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कुमार कोचिंग संचालक आलोक कुमार सक्सेना हैं जिनका 10 सितंबर को एक वीडियो छात्रा के साथ वायरल हुआ था। जिसमें शिक्षक छात्रा के मुंह पर जबरन केक लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसमें छात्रा चीख रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया था और छात्रा के पिता की ओर से आई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद जेल भेज दिया था।

सोमवार को आरोपी आलोक कुमार सक्सेना ने विशेष न्यायधीश पोस्को अधिनियम की कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस से अपराधिक इतिहास तलब किया है। अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी।

पीड़िता के 14 को होगे कोर्ट में बयान
पीड़ित छात्र के सोमवार को कोर्ट में बयान दर्ज नहीं हो सके। अब इस मामले में 14 सितंबर को कोर्ट में बयान दर्ज होंगे। गौरतलब है कि कक्षा 11 की छात्रा से छेड़खानी करने का वीडियो वायरल हुआ था

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