लखनऊ: संपत्ति बंटवारे की रजिस्ट्रेशन फीस दो हजार किए जाने की सिफारिश

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रदेश सरकार को परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस को कम करने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने फीस को कम करते हुए स्टांप शुल्क पांच हजार और रजिस्ट्रेशन फीस दो हजार रुपये …

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रदेश सरकार को परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस को कम करने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने फीस को कम करते हुए स्टांप शुल्क पांच हजार और रजिस्ट्रेशन फीस दो हजार रुपये किए जाने की सिफारिश की है।

उनका तर्क है कि इससे प्रदेश में संपत्ति बंटवारे, हस्तांतरण, वसीयत आदि से जुड़े मुकदमों में भारी कमी आएगी। साथ ही राज्य सरकार को स्टांप से मिलने वाले शुल्क में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से 20वां प्रत्यावेदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। उन्होंने कहा कि परिवार के मुखिया द्वारा जीवनकाल में अपनी विधवा बेटी, विधवा बहन, विधवा बहू, पौत्री एवं आर्थिक या शारीरिक तौर पर कमजोर सदस्य को पारिवारिक संपत्ति दान, विभाजित या पारिवारिक लोगों के बीच बांटी जाती है तो संपत्ति के मूल्य के अनुसार स्टांप शुल्क देना पड़ता है।

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