बरेली: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले ड्राइवर को 10 वर्ष कैद
विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। 17 साल की लड़की को बहला फुसलाकर मुरादाबाद ले जाकर दुष्कर्म करने वाले बिजनौर के स्योहारा बगवाडा निवासी अमित सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। …
विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। 17 साल की लड़की को बहला फुसलाकर मुरादाबाद ले जाकर दुष्कर्म करने वाले बिजनौर के स्योहारा बगवाडा निवासी अमित सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सम्पूर्ण रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा अदा की जाएगी।
सरकारी वकील रीतराम राजपूत व राजीव तिवारी ने बताया कि अनाथ बच्चों के लालन-पालन करने वाली सोसाएटी के हॉस्टल में रहने वाली पीड़िता 27 मार्च 2017 को लापता हो गई थी। हॉस्टल अधीक्षक ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि एक लड़की जो 12वीं कक्षा की छात्रा है। परीक्षा देने उनके हॉस्टल से इंटर कॉलेज गई थी मगर स्कूल की प्रिंसिपल का फोन आया कि पीड़िता परीक्षा देने स्कूल नहीं पहुंची।
परिवार वालों को सूचना दी। ढूंढने के बाद भी लड़की नहीं मिली। विवेचना के दौरान 28 मार्च 2017 को पुलिस ने अमित के साथ लड़की को बरामद किया। विवेचना उपरांत पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में बढ़ोतरी करते हुए आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन की ओर से 6 गवाह परीक्षित कराये गये।
पीड़िता ने अपने बयान में कोर्ट को बताया था कि उसकी दो-ढाई वर्ष की उम्र से ही सोसायटी ने देखभाल कर शिक्षा आदि की व्यवस्था की थी। घटना वाले दिन सुबह 7 बजे अपने हॉस्टल से निकली तो गेट के बाहर उसकी क्लासमेट गाड़ी में अपने ड्राइवर अमित के साथ मिल गई और उसने उसको कॉलेज छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में सहपाठी छात्रा पेन लेने के बहाने से उतर गई। अमित उसे मुरादाबाद ले गया था और वहां जंगल में दुष्कर्म किया।
