हल्द्वानी: यदि मतदाता सूची में नहीं है नाम तो तुरंत कराएं दर्ज

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हल्द्वानी, अमृत विचार। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी-2022 की अर्हता तिथि के आधार पर जनपद की छह विधानसभा 56-लालकुआं, 5-भीमताल, 58-नैनीताल, (आरक्षित) 59-हल्द्वानी, 60-कालाढूंगी तथा 61-रामनगर की फोटायुक्त निर्वाचक नामावलियों का एक से 30 नवंबर तक प्रत्येक मतदेय स्थल पर पदाभिहित अधिकारी (बीएलओ) …

हल्द्वानी, अमृत विचार। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी-2022 की अर्हता तिथि के आधार पर जनपद की छह विधानसभा 56-लालकुआं, 5-भीमताल, 58-नैनीताल, (आरक्षित) 59-हल्द्वानी, 60-कालाढूंगी तथा 61-रामनगर की फोटायुक्त निर्वाचक नामावलियों का एक से 30 नवंबर तक प्रत्येक मतदेय स्थल पर पदाभिहित अधिकारी (बीएलओ) की नियुक्ति कर आलेख प्रकाशित किया जाएगा। 13-14 नंवबर, 27- 28 नवंबर को सभी बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर सुबह 10 से सायं पांच बजे तक मौजूद रहेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक जो एक जनवरी को 18 वर्ष या अधिक की आयु पूरी कर रहा है। साथ ही उस निर्वाचन क्षेत्र में निवासी है वह भी अपनी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित करा सकता है।

वह निर्धारित समयावधि में प्रत्येक मतदेय स्थल पर बीएलओ, सुपरवाइजर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपजिलाधिकारी) से संपर्क कर विधानसभा निर्वाचक नामावली में अपनी प्रविष्टि को भलि-भांति देख सकते हैं। उन्होने कहा कि  यदि उसका नाम उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नहीं है तो प्रारूप-6 भर सकता है। वहीं यदि नाम में कोई आपत्ति नहीं है तो प्रारूप-7 भर सकते हैं। यदि मतदाता पहचान-पत्र खो गया है तो उसको दोबारा बनवाने के लिए प्रारूप-8 भरा जा सकता है। विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलत नाम को उसी विधानसभा के अन्य मतदेय स्थल में शिफ्ट करने को प्रारूप-8 ए भर सकते हैं। वहीं एनआरआई अपना नाम प्रारूप 6 ए में दर्ज करवा सकते है।

निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज-हटाने के लिए कर सकते हैं आवेदन 

जिला निर्वाचन अधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि वोटर हेल्पलाईन पर भी ऑनलाईन आवदेन कर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज-हटाने के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र तथा धारा-18 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं हो सकता है।

उन्होंने बताया कि 18-19 आयु वर्ग के सभी युवक-युवतियों, महिलाओं तथा दिव्यांगों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों ने अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना तथा परिजनों के नाम उक्त नियत अवधि में बीएलओ के पास आवेदन कर सकते हैं। वहीं बूथ से चले गए मतदाताओं के  नाम भी हटवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत तथा सुझाव को टोल फ्री नंबर 05942-1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

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