हल्द्वानी: कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने फिर से जारी किया अलर्ट

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हल्द्वानी, अमृत विचार। मौजूदा समय में कोविड नियमों को लेकर की जा रही अनदेखी अब आगे भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने फिर से कोविड नियमों को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से पुलिस और कई विभागों के मुखिया को पत्र जारी कर दिया गया है। …

हल्द्वानी, अमृत विचार। मौजूदा समय में कोविड नियमों को लेकर की जा रही अनदेखी अब आगे भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने फिर से कोविड नियमों को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से पुलिस और कई विभागों के मुखिया को पत्र जारी कर दिया गया है।

मुख्य सचिव डा. सुखबीर सिंह संधू के पत्र के अनुसार पूर्व में 18 अक्टूबर को कोविड नियमों में दी गई ढील के आदेश को अब वापस लिया जाता है। 20 नवंबर से नए आदेश लागू किए जाते हैं। नए आदेश के तहत सार्वजिनक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छह फिट की दूरी का नियम सख्ती के साथ पालन करना होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। साथ ही सावर्जनिक स्थानों पर तंबाकू से जुड़े उत्पादों के सेवन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अब 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आवश्यक काम से घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंड दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजधानी देहरादून में मंगलवार को कोविड से एक मरीज की मौत हुई थी। साथ ही वहां पर लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अंदेशा जता रहा है कि कोविड की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है।

इन पर पड़ेगा प्रभाव
1-वैवाहिक समारोह में नियमानुसार भीड़ होगी।
2-मेलों और इस तरह के आयोजनों पर पड़ेगा असर।
3-राजनैतिक दलों की सार्वजनिक गतिविधियां भी नियम के दायरे में।
4-पर्यटकों की संख्या को भी निर्धारित किया जा सकता है।

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