चित्रकूट: जुर्म साबित होने पर पिता-पुत्र को मिली तीन साल की सजा, जानें पूरा मामला…
चित्रकूट। स्पेशल जज एससी/एसटी सतीश चंद्र द्विवेदी ने एससी/एसटी एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर पिता-पुत्र को तीन-तीन साल के कैद की सजा सुनाई है। इनको पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। अभियोजन अधिकारी जगतपाल यादव ने बताया कि दो जुलाई 2011 को पहाड़ी थानांतर्गत एक गांव की अनुसूचित जाति की महिला …
चित्रकूट। स्पेशल जज एससी/एसटी सतीश चंद्र द्विवेदी ने एससी/एसटी एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर पिता-पुत्र को तीन-तीन साल के कैद की सजा सुनाई है। इनको पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन अधिकारी जगतपाल यादव ने बताया कि दो जुलाई 2011 को पहाड़ी थानांतर्गत एक गांव की अनुसूचित जाति की महिला ने गांव के रमाशंकर पुत्र रघुपत और राधेश पुत्र रमाशंकर पर शौचालय के संबंध में विवाद होने पर उसके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से मार देंगे।
महिला का यह भी कहना था कि थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर मनबढ़ आरोपियों ने उसके साथ फिर मारपीट और अभद्रता की। उसने रिपोर्ट दर्ज न होने पर एसपी को पत्र भेजा था और कार्रवाई न होने पर कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी रमाशंकर और राधेश को एससी-एसटी एक्ट के तहत तीन-तीन साल की सश्रम कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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