देवास मामला: तीन करोड़ डॉलर जब्त करने के कनाडाई अदालत के फैसले के विरुद्ध कानूनी रास्ता अपनाएगा एएआई

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने मंगलवार को कहा कि वह कनाडा की अदालत के उस आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ता अपना रहा है जिसके तहत देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों को एएआई की तीन करोड़ डॉलर से ज्यादा राशि को जब्त करने की अनुमति दी गई है जो …

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने मंगलवार को कहा कि वह कनाडा की अदालत के उस आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ता अपना रहा है जिसके तहत देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों को एएआई की तीन करोड़ डॉलर से ज्यादा राशि को जब्त करने की अनुमति दी गई है जो अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आईएटीए) के पास है।

एएआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “इस मामले में एएआई को कनाडा की क्यूबेक अदालत से कोई आदेश नहीं मिला है। हालांकि, एएआई के अनुरोध पर आईएटीए ने एएआई की ओर से ली गई राशि के स्थानांतरण को निलंबित करने के वास्ते कुछ दस्तावेज साझा किये हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि इस आदेश को चुनौती देने के लिए एएआई कानूनी रास्ता अपना रहा है। देवास मल्टीमीडिया के एक प्रवक्ता ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा था कि एएआई की ओर से वैश्विक एयरलाइन संस्था आईएटीए द्वारा लिए गए तीन करोड़ डॉलर से ज्यादा की राशि कनाडा की अदालत के आदेश के बाद देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों ने जब्त कर ली है।

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