मुरादाबाद : चोरी के वाहनों के साथ पकड़े गए आरोपी को पांच साल की कैद

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

मुरादाबाद, अमृत विचार। गलशहीद पुलिस द्वारा चोरी के कई वाहनों के साथ पकड़े गए एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पांच साल की कैद सुनाई है। साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। मामला करीब पांच साल पुराना है। जून वर्ष …

मुरादाबाद, अमृत विचार। गलशहीद पुलिस द्वारा चोरी के कई वाहनों के साथ पकड़े गए एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पांच साल की कैद सुनाई है। साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।

मामला करीब पांच साल पुराना है। जून वर्ष 2016 को गलशहीद थाना पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कुछ लोग चोरी के वाहनों के साथ मौजूद हैं। यह लोग दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र से वाहन चोरी करके लाते हैं फिर यहां पर नंबर प्लेट व चेचिस नंबर बदलकर बेंच देते हैं। सूचना पर पुलिस ने रोडवेज के पास दबिश देकर एक कार में सवार तीन लोगों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से तमंचे बरामद हुए।

पूछताछ में उन्होंने अपना नाम जिला सम्भल निवासी रिफाकत और दिलशाद व बिजनौर जिला निवासी रफीक बताया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। सभी के पास से पुलिस ने एक कार, एक स्कूटी और चोरी की 10 बाइक बरामद कर ली। सभी ने वाहन दिल्ली से चोरी करके लाने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट-2 पुनीत कुमार गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। आरोपी रफीक के अधिवक्ता ने उसे झूठा फंसाने की दलील देते हुए राहत देने की बात कही। जबकि अभियोजन की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने इस कृत्य को गलत बताते हुए सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रफीक को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।

संबंधित समाचार