हल्द्वानी: चंदे से मिली नगदी को सीधे नहीं खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
हल्द्वानी, अमृत विचार। सहायक व्यय प्रेक्षक शंभू कुमार, आरओ/सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने विभिन्न दलों के निर्वाचन अभिकर्ताओं व निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बैठक कर चुनावी खर्च की जानकारी देने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। चुनावी खर्च की …
हल्द्वानी, अमृत विचार। सहायक व्यय प्रेक्षक शंभू कुमार, आरओ/सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने विभिन्न दलों के निर्वाचन अभिकर्ताओं व निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बैठक कर चुनावी खर्च की जानकारी देने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 40 लाख रुपये है। चुनाव में होने वाले खर्च का पूरा ब्योरा रखेगा। इसका चार, आठ और 12 फरवरी को मिलान किया जाएगा।
ये दिए जरूरी टिप्स
प्रत्याशियों को चंदे में जो भी रकम मिलेगी उस रकम को सीधे खर्च नहीं किया जा सकता है। चंदे की रकम को पहले बैंक खाते में जमा करना होगा फिर खाते से निकालकर ही खर्च कर सकेंगे।
प्रत्याशी एक दिन में 10 हजार रुपये से ज्यादा की नगदी न किसी को दे सकता है और न ही ले सकता है।
प्रत्याशी को छिटपुट खर्च के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये नगदी ही रखने की अनुमति है।
प्रत्याशी को नगदी आय व खर्च का कैश रजिस्टर, बैंक खातों में मिलने व खर्च होने वाली रकम के लिए बैंक रजिस्टर और एक आय-व्यय रजिस्टर बनाना होगा। इसमें सभी लेन-देन की एंट्री होगी।
उपरोक्त रजिस्टरों का व्यय प्रेक्षक टीम के पास शैडो रजिस्टर है इससे मिलान किया जाएगा।
