अल्मोड़ा: नाबालिग से छेड़खानी के अभियुक्त की जमानत खारिज
अल्मोड़ा, अमृत विचार। लैंगिग अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोविड के चलते न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। अल्मोड़ा जिले के थाना सोमेश्वर अंतर्गत निवासी एक महिला ने थाना सोमेश्वर में 09 जनवरी को एक तहरीर …
अल्मोड़ा, अमृत विचार। लैंगिग अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोविड के चलते न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की।
अल्मोड़ा जिले के थाना सोमेश्वर अंतर्गत निवासी एक महिला ने थाना सोमेश्वर में 09 जनवरी को एक तहरीर दी। जिसमें शिकायत थी कि ग्राम पच्चीसी कफाड़ी, थाना सोमेश्वर, निवासी पूरन सिंह पुत्र रतन सिंह चुपके से वादिनी के घर के किचन में घुसा और उसकी नाबालिग लड़की के छेडख़ानी करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।
तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपनी जमानत के लिए अर्जी प्रस्तुत की।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने पूरा मामला अदालत में रखा और अदालत को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया, तो पीडि़ता को डरा धमकाकर दोबारा अपराध कर सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुना और जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।
