नैनीताल: सरकार से मांगा तीन सप्ताह में जवाब

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अरनेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने राज्य सरकार, डीआईजी कुमायूं, एसएसपी पिथौरागढ़, एसएचओ कोतवाली पिथौरागढ़ से तीन सप्ताह के भीतर …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अरनेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने राज्य सरकार, डीआईजी कुमायूं, एसएसपी पिथौरागढ़, एसएचओ कोतवाली पिथौरागढ़ से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

मामले के अनुसार, प्रकाश उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा कि मई 2020 में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। जिसको उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देकर स्टे ले लिया था, उसके बाद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा 3 दिसंबर 2021 को उनके खिलाफ इसी मामले में चार और मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। याचिकर्ता का कहना है कि जब उनकी इस मामले में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी थी तो फिर उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के मामले में दिशा निर्देश दिए थे कि सात साल से कम सजा के मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आरोपी को नोटिस देकर जांच कर सकती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जो सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करवाया जाए।

संबंधित समाचार