नैनीताल: हाईकोर्ट ने लगायी पूर्व जिपं अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विरेन्द्र बोहरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानसुर अर्नेश कुमार …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विरेन्द्र बोहरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानसुर अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में दिए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

मामले के अनुसार बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सुभम चंद ने पिथौरागढ़ कोतवाली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विरेन्द्र बोहरा के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अपनी गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर निरस्त करने को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विरेन्द्र बोहरा ने हाईकोर्ट की शरण ली है।

याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा इस दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, जिसको लेकर उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया जबकि के पहले से ही एक जनप्रतिनिधि रहे हैं। उनको जानबूझकर राजनैतिक दुर्भावना के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा है। इसलिए इस मुकदमे को निरस्त किया जाय या उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।

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