नैनीताल: मुक्तेश्वर में मार्ग खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाने की याचिका पर सुनवाई
नैनीताल, अमृत विचार। मुक्तेश्वर के छतोला गांव में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड, दिल्ली द्वारा खेल का मैदान, सार्वजनिक रास्ता व पानी की टंकी खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के आरोपों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता …
नैनीताल, अमृत विचार। मुक्तेश्वर के छतोला गांव में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड, दिल्ली द्वारा खेल का मैदान, सार्वजनिक रास्ता व पानी की टंकी खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के आरोपों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से चार सप्ताह के भीतर प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
मामले के अनुसार, छतोला गांव निवासी राजीव बल्युटिया एवं 12 अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि छतोला गांव में जो खेल मैदान है, उसका नवयुवक मंगलदल द्वारा लाखों रुपये खर्च कर जीर्णोद्धार कराया गया था। इसी मैदान से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है। अमरावती ऑर्चिड स्टेट दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए इस मैदान पर मार्ग का निर्माण कर पार्किंग बनाई जा रही है। मार्ग के निर्माण करने से सात गांवों को जाने वाला रास्ता व फील्ड खुर्दबुर्द हो गया है और गांव की पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गयी।
ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी नैनीताल, डीएफओ नैनीताल व मुख्यमंत्री से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में इस पर रोक लगाने की मांग की गयी। सुनवाई के दौरान अमरावती ऑर्चिड स्टेट द्वारा दाखिल शपथपत्र में कहा गया कि वे गांव का विकास करना चाह रहे हैं, परन्तु गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं।
