हल्द्वानी: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये चार काम, वरना बढ़ेंगी वित्तीय मुश्किलें

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हल्द्वानी, अमृत विचार। नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू होने में अब सिर्फ तीन दिन ही बाकी हैं। केंद्र सरकार ने नये वित्तीय वर्ष में कई नियमों को अनिवार्य कर दिया है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो पैन कार्ड से जुड़े कार्य नहीं होंगे तो वहीं सरकार से मिलने वाली योजनाएं भी …

हल्द्वानी, अमृत विचार। नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू होने में अब सिर्फ तीन दिन ही बाकी हैं। केंद्र सरकार ने नये वित्तीय वर्ष में कई नियमों को अनिवार्य कर दिया है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो पैन कार्ड से जुड़े कार्य नहीं होंगे तो वहीं सरकार से मिलने वाली योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। 31 मार्च तक इन नियमों के पालन नहीं करने पर जुर्माने और जेल जाने की सजा का भी प्रावधान है। आइए बताते हैं इन पांच नियमों के बारे में :-

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी
सीए अमन साह ने बताया कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। यदि इस तिथि तक पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-फाइलिंग वेबसाइट या यूआईडीपीएन पर जाकर स्वयं लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, पैन सेवा केंद्रों में भी ऑफलाइन लिंक करा सकते हैं।

इस तरह एसएमएस से करें पैन और आधार को लिंक
पैन कार्ड धारक को मोबाइल में एसएमएस में जाना होगा। फिर UIDPAN लिखने के बाद अपना आधार नंबर, पैन नंबर लिखकर 567678 या 561561 पर एसएमएस भेजना होगा। कुछ ही देर में पैन की आधार से जुड़ने की सूचना मैसेज के जरिये मिलेगी।

आयकर रिटर्न जमा करना
टैक्स बार एसोसिएशन हल्द्वानी के अध्यक्ष सुमित गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 थी। लेकिन, अब भी जुर्माने के साथ 31 मार्च 2022 तक रिटर्न जमा किया जा सकता है।

बैंक खातों में केवाईसी कराना अनिवार्य
सीए सरोज आनंद जोशी ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खातों में नो यॉर कस्टमर (केवाईसी) फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्चा 2022 की है। इस फार्म में बैंक ग्राहकों को पैन कार्ड, पता, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वर्तमान फोटो आदि का ब्योरा  अपडेट कराना अनिवार्य है।

इस तरह करें टैक्स की बचत
अधिवक्ता हृदयेश कुमार ने बताया कि यदि किसी करदाता ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो 31 मार्च 2022 तक इसकी टैक्स बचत की योजना बना लें। इससे करदाता धारा 80सी, 80सीसीडी (1बी), चिकित्सकीय बीमा प्रीमियम से भी टैक्स बचाया जा सकता है।

खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी
डाकपाल वाईके बमेठा ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का पीपीएफ, राष्ट्रीय पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता है तो इस वित्तीय वर्ष के समापन यानी 31 मार्च से पूर्व न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है वरना खाता बंद हो सकता है।

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