लखीमपुर-खीरी: तिकुनियां हिंसा – दोनों मामलों की अलग-अलग दिन होगी सुनवाई
लखीमपुर-खीरी,अमृत विचार। छह अक्टूबर 2021 को तिकुनियां में हुई हिंसा मामले में पहले मुकदमे के आरोपी सुमित जायसवाल, आशीष पांडेय और उल्लास त्रिवेदी के अधिवक्ता ने आरोपों से उन्मोचित करने की अर्जी पेश की। जिस पर अभियोजन ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। जबकि दूसरे मुकदमे के सभी आरोपियों के अधिवक्ताओं ने आरोपों …
लखीमपुर-खीरी,अमृत विचार। छह अक्टूबर 2021 को तिकुनियां में हुई हिंसा मामले में पहले मुकदमे के आरोपी सुमित जायसवाल, आशीष पांडेय और उल्लास त्रिवेदी के अधिवक्ता ने आरोपों से उन्मोचित करने की अर्जी पेश की। जिस पर अभियोजन ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा।
जबकि दूसरे मुकदमे के सभी आरोपियों के अधिवक्ताओं ने आरोपों से उन्मोचित करने की अर्जी दाखिल करने का एक बार फिर समय मांगा। जिला जज मुकेश मिश्रा ने अब दोनों मुकदमों की सुनवाई अलग अलग तारीख पर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने पहले मुकदमे की सुनवाई के लिए 26 अप्रैल और दूसरे मुकदमे की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख नियत की है।
मंगलवार को दूसरे मुकदमे के चारों आरोपियों गुरविन्दर सिंह, गुरप्रीत सिंह, कमलजीत सिंह और विचित्र सिंह को जिला जज के सामने पेश किया गया। उनके अधिवक्ता पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे। इसी दौरान पहले मुकदमे के आरोपी आशीष मिश्रा और वीरेंद्र शुक्ल भी कोर्ट में हाजिर हुए।
दूसरे मुकदमे के सभी आरोपियों के अधिवक्ता सुरेश सिंह, विनय कुमार सिंह और शिव सहाय सिंह ने प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपियों को उन्मोचित करने की अर्जी देने के लिए समय मांगा। जिस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने उन्मोचन की अर्जियां दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए दस दिन के अंदर उन्मोचन अर्जियां दाखिल करने का आदेश दिए।
अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरे मुकदमे के आरोपी भाजपा सभासद सुमित जायसवाल, आशीष पांडेय और उल्लास त्रिवेदी के अधिवक्ता राम आशीष मिश्र ने तीनों को उन्मोचित करने की अर्जी दाखिल की। जबकि आरोपी अंकितदास, सत्यम, लतीफ और नन्दन सिंह के अधिवक्ता ने उन्मोचन अर्जी दाखिल करने का समय मांगा।
आरोपी आशीष मिश्र की उन्मोचन अर्जी पहले ही दाखिल की जा चुकी थी। जिस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता ने समय मांगा। जिला जज मुकेश मिश्रा ने आरोपियों को अर्जियां दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए दस दिन के अंदर अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही अभियोजन को भी आशीष मिश्र की अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए दस दिन के भीतर ही आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया है। जिला जज ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख नियत की है।
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