बुलंदशहर: इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बाद भी चला बुलडोजर, HC ने अफसरों को लगाई कड़ी फटकार
बुलंदशहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने के बावजूद जिले में एरो सिटी रेजिडेंसी प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलाकर उसे गिराए जाने के मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह समेत कई अफसरों को कोर्ट में तलब कर लिया है। …
बुलंदशहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने के बावजूद जिले में एरो सिटी रेजिडेंसी प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलाकर उसे गिराए जाने के मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह समेत कई अफसरों को कोर्ट में तलब कर लिया है। अदालत ने कहा है कि यह सभी अधिकारी या तो नुकसान की भरपाई करें या फिर 16 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट में खुद मौजूद रहे।
अदालत ने जिन अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया है, उनमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह, ओएसडी शैलेंद्र सिंह, डीजीएम राजेंद्र कुमार भाटी, सीनियर मैनेजर विकास कुमार, बुलंदशहर के एसडीएम राकेश कुमार और तहसीलदार विनय भदौरिया शामिल हैं।
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