बरेली: अपराधी शमशाद का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी

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बरेली, अमृत विचार। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने वाले तस्करों के साथ समाज में भय का माहौल बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ भी प्रशासन सख्त हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने उमरिया सैदपुर गांव के शमशाद अहमद उर्फ डम्पी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट …

बरेली, अमृत विचार। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने वाले तस्करों के साथ समाज में भय का माहौल बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ भी प्रशासन सख्त हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने उमरिया सैदपुर गांव के शमशाद अहमद उर्फ डम्पी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने न्यायालय में वाद दर्ज कर पहले शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया। 

उसके बाद आरोपी शमशाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या 30 जनवरी के साथ कैंट थाना प्रभारी की आख्या 12 मार्च को भेजी गई। प्रभारी निरीक्षक ने अपनी आख्या में लिखा है कि शस्त्र धारक शमशाद अहमद उर्फ डम्पी पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी उमरिया सैदपुर, थाना बिथरी चैनपुर के नाम शस्त्र लाइसेंस 2010 में जारी हुआ था।

शस्त्र धारक के विरुद्ध कैंट थाना में हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी देने समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं। शमशाद आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। विपक्षी द्वारा भविष्य में शस्त्र का दुरुप्रयोग किये जाने की प्रबल संभावना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करते हुए आख्या भेजी।

उसी क्रम में लोक शांति एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए धारा 17(3) शस्त्र अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेंस निलंबित किया जाता है। आरोपी को 11 मई की सुबह 10 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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