देहरादून: इंजीनियरिंग कॉलेजों के नियम एक अधिनियम के दायरे में होंगे

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देहरादून, अमृत विचार। विधानसभा में शनिवार को जीबी पंत इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग, टेक्नालॉजी बोर्ड गवर्नर (बीओजी) बैठक की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने की। उन्होंने कहा कि विभिन्न इन्जीनियरिंग कॉलेज के अलग-अलग नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जायेगा। इससे पर्यवेक्षण करने में मदद मिलेगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। बोर्ड बैठक …

देहरादून, अमृत विचार। विधानसभा में शनिवार को जीबी पंत इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग, टेक्नालॉजी बोर्ड गवर्नर (बीओजी) बैठक की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने की। उन्होंने कहा कि विभिन्न इन्जीनियरिंग कॉलेज के अलग-अलग नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जायेगा। इससे पर्यवेक्षण करने में मदद मिलेगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि पूर्व में रजिस्ट्रार की नियुक्ति निराधार है अतः नियुक्ति को निरस्त किया गया। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के वर्ष 2009 से संबंधित मामलों के अनुपालन हेतु कमेटी का गठन किया गया है, इसकी रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में रखी जायेगी।

एक अन्य निर्णय के तहत इन्स्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्यवाही सम्बन्धी जिलाधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा अगली बैठक में रखी जायेगी। कार्मिकों के सम्बन्धी मामले में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के तहत पदोन्नति व ग्रेड पे वृद्धि की जायेगी तथा बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करके निदेशक के पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। बैठक में सचिव तकनीकी शिक्षा एवं बोर्ड के उपाध्यक्ष रविनाथ रमन, बोर्ड के सदस्य सचिव एवं निदेशक डॉ. वाई सिंह, निदेशक प्राविधिक शिक्षा हरि सिंह, संयुक्त सचिव संजय टोलिया मौजूद रहे।

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