हरदोई: बहुचर्चित मयंक शुक्ला हत्याकांड के मामले में पिता-पुत्र समेत पांच आरोपी दोष सिद्ध

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हरदोई। करीब 9 वर्ष पूर्व शहर के बहुचर्चित मयंक शुक्ला हत्याकांड के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने पांचो आरोपितों को दोष सिद्ध करार दिया। इन आरोपितों में एक ही परिवार के चार लोग शामिल हैं। तो वहीं पिता पुत्र भी शामिल है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए …

हरदोई। करीब 9 वर्ष पूर्व शहर के बहुचर्चित मयंक शुक्ला हत्याकांड के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने पांचो आरोपितों को दोष सिद्ध करार दिया। इन आरोपितों में एक ही परिवार के चार लोग शामिल हैं। तो वहीं पिता पुत्र भी शामिल है।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी व रामदेव शुक्ल ने बताया कि थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के वह बहलौली निवासी हरनाम सिंह उनके बेटे अरुण सिंह वह भाई अशोक सिंह के अलावा भतीजा प्रमोद सिंह एक अन्य मास्टर उर्फ सूरज सिंह ने आठ अप्रैल 2013 को सुबह 9 बजे शहर के ही मयंक शुक्ला को दिनदहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

इसके साथ ही अविनाश त्रिवेदी व अन्य पर जानलेवा हमला किया जिससे उनको चोटे आई। इस मामले की रिपोर्ट घायल अविनाश त्रिवेदी ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई थी। जिसमें घटना के कारणों में पक्षों के बीच जमीनी विवाद होना कहा गया। इस मामले के खास बात यह रही यह मामला शहर में काफी तूल पकड़ा था।

जहां एक और मृतक मयंक शुक्ला जो तत्कालीन एसडीएम के बेटे थे के आरोपितों को सजा दिलाने के लिए शहर में कई बार कैंडल लाइट जुलूस निकाला गया था तो वही कई मांग पत्र सौप कर हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की गई थी। वहीं इस मामले में एक खास बात और भी है कि मुख्य आरोपी हरनाम सिंह बीते करीब 9 वर्ष से जेल में ही बंद चला रहा है। जिसकी जमानत हाईकोर्ट से भी नहीं हो सकी। इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर जज ने पांचो आरोपितों पर हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें दोष सिद्ध करार दिया।

सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी इन पांचों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। बीते 9 वर्षों तक चले इस मुकदमे में कई बार काफी उतार-चढ़ाव भी आए और आरोप-प्रत्यारोप में का भी दौर चला।

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