हल्द्वानी: नजूल भूमि पर अवैध निर्माण तीन दिन में हो जायेंगे ध्वस्त

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हल्द्वानी, अमृत विचार। नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराये बिना उस पर निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी। ऐसे लोगों को तीन दिन का समय दिया जायेगा और निर्माण ध्वस्त कर दिया जायेगा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की ओर से जारी आदेश के अनुसार नजूल नीति 2021 के तहत नजूल जमीन को …

हल्द्वानी, अमृत विचार। नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराये बिना उस पर निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी। ऐसे लोगों को तीन दिन का समय दिया जायेगा और निर्माण ध्वस्त कर दिया जायेगा।

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की ओर से जारी आदेश के अनुसार नजूल नीति 2021 के तहत नजूल जमीन को फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि यह भी संज्ञान में आ रहा है कि कुछ लोगों ने नजूल की भूमि को बिना फ्री होल्ड कराये, उस पर निर्माण कार्य शुरु कर दिये हैं। जबकि, नियम के तहत नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के बाद विकास प्राधिकरण की ओर से मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण कराया जा सकता है।

नगर आयुक्त ने नगर निगम के संबंधित अधिकारी को जारी निर्देश में कहा है कि किसी भी नजूल भूमि पर अगर मानकों का पालन किये बिना ही निर्माण कार्य किया जा रहा है तो वहां नोटिस भिजवा दें और मुनादी कराने के बाद तीन दिन के अंदर निर्माण ध्वस्त करा दें।

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