काशीपुर: ग्राम प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लाखों रुपये के सरकारी धन का गबन करने के मामले में एक ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ग्राम शिवलालपुर अमरझंडा निवासी देवेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता अब्दुल रशीद नश्तर के माध्यम से धारा 156(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत …
काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लाखों रुपये के सरकारी धन का गबन करने के मामले में एक ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ग्राम शिवलालपुर अमरझंडा निवासी देवेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता अब्दुल रशीद नश्तर के माध्यम से धारा 156(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के कामों में हेरा-फेरी व धांधली कर लाखों रुपये के सरकारी धन का गबन किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उनके कार्य कलापों का रिकॉर्ड मांगा गया था। जिसमें पता चला कि ग्राम प्रधान ने पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा जो पूर्व समय में कार्य किए गए थे उन्हीं कार्यों को पुन: सरकारी कागजों में औपचारिकता पूरी करते हुए फर्जी रूप से कागज बनाए और सरकारी धन का गबन कर लिया गया।
कहा कि ग्राम प्रधान ने फर्जी प्रस्ताव, फर्जी निगरानी एवं समिति बनाई। समिति प्रस्तावों के कागजों पर भी गांव के लोगों के फर्जी हस्ताक्षर खुद बना दिए। पूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल में वर्ष 2016-17 में बनी सीसी सड़कों को अपने कार्यकाल में फिर से दिखाकर रकम हड़प ली। हैंडपंप में भी फर्जी बिल लगाकर रकम हड़पी गई है। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आईटीआई थानाध्यक्ष को मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
