नैनीताल: व्यायामशाला की भूमि पर कब्जा, निगम बने पक्षकार

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मटर गली के समीप नजूल भूमि पर बनी व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा करने और उन्हें हटाने जाने को लेकर उच्च न्यायालय को लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नगर निगम को …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मटर गली के समीप नजूल भूमि पर बनी व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा करने और उन्हें हटाने जाने को लेकर उच्च न्यायालय को लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नगर निगम को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जुलाई की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार, हल्द्वानी व्यायाम शाला सोसायटी के पदाधिकारी ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा कि हल्द्वानी में मटर गली के समीप नजूल भूमि पर बनी व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर वहां पर निर्माण कर लिया है जिसमें स्वराज आश्रम भी शामिल है। व्यायामशाला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देना था, जिस पर कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से व्यायाम शाला की भूमि से अतिक्रमण हटाने की गुहार वर्ष 2018 में लगायी थी। पूर्व में कोर्ट ने उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए अधिवक्ता गोपाल के. वर्मा को न्यायमित्र नियुक्ति किया था। जांच रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने माना है कि व्यायामशाला की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

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