नैनीताल: व्हाट्सएप हैक करने वाले की जमानत याचिका खारिज
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर फर्जी मोबाइल नंबरों से हाइकोर्ट के व्यवस्थाधिकारी व अन्य लोगों से धन की मांग करने के आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने खारिज कर दी है। शनिवार को आरोपी रेवाड़ी हरियाणा निवासी राकेश कुमार …
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर फर्जी मोबाइल नंबरों से हाइकोर्ट के व्यवस्थाधिकारी व अन्य लोगों से धन की मांग करने के आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने खारिज कर दी है।
शनिवार को आरोपी रेवाड़ी हरियाणा निवासी राकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र साह की जमानत अर्जी कोर्ट में सुनवाई को पेश हुई थी। जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 25 मई को मल्लीताल कोतवाली में हाईकोर्ट के व्यवस्थाधिकारी जितेंद्र पोखरियाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि दो अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप कॉल की जा रही है, जिसमें आरोपी स्वयं को उत्तराखंड हाइकोर्ट का न्यायिक अधिकारी बता रहा है और हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों से 10-10 हजार के अमेजन कार्ड मांगे जा रहे हैं।
इस मामले की जांच में पुलिस ने दूसरे ही दिन हरियाणा के युवक राकेश कुमार व पारस धागा पटियाला पंजाब निवासी शरीफूल आलम को गिरफ्तार किया। राकेश के मोबाइल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी के नाम से की गई व्हाट्सएप कॉल का स्क्रीन शॉट भी मिला। इस आधार पर जिला न्यायाधीश की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, जबकि दूसरे आरोपी की जमानत अर्जी पर बाद में सुनवाई होगी।
