गदरपुर: पॉलीथिन से बनी वस्तुओं पर जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध
गदरपुर, अमृत विचार। नगर पालिका प्रशासन ने 1 जुलाई से पॉलीथिन पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नियमों को उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। नगरपालिका परिषद गदरपुर के पालिकाध्यक्ष गुलाम गौस एवं अधिशासी अधिकारी प्रवीन सक्सेना की ओर से संयुक्त रुप से जारी की गई सूचना …
गदरपुर, अमृत विचार। नगर पालिका प्रशासन ने 1 जुलाई से पॉलीथिन पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नियमों को उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
नगरपालिका परिषद गदरपुर के पालिकाध्यक्ष गुलाम गौस एवं अधिशासी अधिकारी प्रवीन सक्सेना की ओर से संयुक्त रुप से जारी की गई सूचना के अनुसार एक जुलाई से पॉलीस्टाइरीन (थर्माकोल) वस्तुओें सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
इसके अतिरिक्त प्लास्टिक युक्त ईयर, बड्स्, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, केंडी, स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट पर लगने वाली पन्नी, 100 माईकोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टीकर मिलने पर संबंधित के के खिलाफ नियम संगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
