बागेश्वर: स्मैक तस्करी के आरोपी को तीन साल का कारावास

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बागेश्वर, अमृत विचार। जिला सत्र न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के आरोपी को तीन साल के कारवास के साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। घटनाक्रम के अनुसार 18 अगस्त 2019 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पप्पू माजिला निवासी कठायतबाड़ा स्मैक लेकर आ रहा है। इस पर पुलिस ने तत्काल टीम …

बागेश्वर, अमृत विचार। जिला सत्र न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के आरोपी को तीन साल के कारवास के साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। घटनाक्रम के अनुसार 18 अगस्त 2019 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पप्पू माजिला निवासी कठायतबाड़ा स्मैक लेकर आ रहा है। इस पर पुलिस ने तत्काल टीम का गठन किया तथा बिलौना पुलिया के समीप चेकिंग अभियान चलाया।

इस बीच आरोपी अपनी बाइक के साथ आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो कब्जे से 6.01 ग्राम स्मैक मिली। पूछताछ में उसने बताया कि वह हल्द्वानी व रुद्रपुर से स्मैक तस्करी करता है। उसने बाइक भी स्मैक बेचकर ही खरीदी है। आरोपी के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश की। अदालत में अभियोजक पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने पैरवी करते हुए नौ गवाह पेश किए। विशेष सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलवर दानिश ने पत्रावलियों के अवलोकन व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे तीन साल के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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