हरदोई: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी स्पेशल कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई। गांव में तिलक समारोह में शामिल होने गयी नाबालिग बालिका के साथ जबरिया दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने अभियुक्त को उम्रकैद एवं एक लाख पचपन हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है। अभियोजन पक्ष …

हरदोई। गांव में तिलक समारोह में शामिल होने गयी नाबालिग बालिका के साथ जबरिया दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने अभियुक्त को उम्रकैद एवं एक लाख पचपन हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव के अनुसार थाना पिहानी क्षेत्र के निवासी छोटक्के पर 12 जून 2019 की रात 8 बजे तिलक समारोह में शामिल होने आयी एक सात वर्षीय बालिका के साथ जबरिया दुष्कर्म करने का आरोप था। घटना के पूर्व पीड़िता गांव के ही एक तिलक समारोह में शामिल होने गयी थी। उसी दौरान वहां खाना बनाने आये अभियुक्त ने उसके साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की यह बात उसने घर वापस आकर बताया।

घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाने पर अभियुक्त के खिलाफ नामजद दर्ज कराई थी। विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों एवं सबूतों के अलावा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित पाते हुये उसे विभिन्न धाराओं में उम्रकैद एवं एक लाख पचपन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना की धनराशि अदा करने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी फरमान जारी किया है।

यह भी पढ़ें:-रुड़की: मां- बेटी से दुष्कर्म करने वाले पांच दरिंदे गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश के हैं चार आरोपी 

संबंधित समाचार