काशीपुर: कोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के दिये आदेश
काशीपुर, अमृत विचार। एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत होने के मामले में न्यायालय ने पुलिस को पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं। पक्काकोट निवासी एक महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156 (3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके पुत्र की …
काशीपुर, अमृत विचार। एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत होने के मामले में न्यायालय ने पुलिस को पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
पक्काकोट निवासी एक महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156 (3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके पुत्र की शादी वर्ष 2013 में आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी एक युवती से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। उसकी पुत्रवधू का चाल चलन सही नहीं है। उनके यहां एक किराएदार रहता था। जिसके साथ उसकी पुत्रवधू दो बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई थी।
पीड़ित महिला ने कहा कि उसके पुत्र ने किरायेदार के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की धमकी दी थी। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी। कहा कि इस घटना से उसके पुत्र की मानसिक स्थिति खराब हो गई। शिवरात्रि के दिन उसके पुत्र और पुत्रवधू के बीच झगड़ा हो गया। जिसके बाद उसके पुत्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया।
उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां के इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। कहा कि उसने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुत्रवधू समेत पांच लोगों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
