बरेली: बुकिंग के बाद भी नहीं दिया आवास, ग्राहक के रुपये लौटाने का आदेश
बरेली, अमृत विचार। पीलीभीत रोड स्थित आवासीय ग्रुप योजना आंकाक्षा में आवास देने के नाम पर 1,57,500 रुपये लेने के बाद भी सिविल लाइंस स्थित होराइजन कंपनी द्वारा न तो ग्राहक को मकान दिया गया और न ही रकम वापस की गई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने कंपनी को 1,57,500 रुपये 30 दिन …
बरेली, अमृत विचार। पीलीभीत रोड स्थित आवासीय ग्रुप योजना आंकाक्षा में आवास देने के नाम पर 1,57,500 रुपये लेने के बाद भी सिविल लाइंस स्थित होराइजन कंपनी द्वारा न तो ग्राहक को मकान दिया गया और न ही रकम वापस की गई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने कंपनी को 1,57,500 रुपये 30 दिन के अंदर मय 7 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने व अतिरिक्त खर्चा मुकदमा 4 हजार रुपये भी उपभोक्ता को अदा करने का आदेश दिया है।
सनसिटी विस्तार निवासी विजय सक्सेना ने संजय कुमार वर्मा एडवोकेट के जरिए वर्ष 2021 में आयोग के समक्ष परिवाद दायर कर उल्लेखित किया कि उसने होराइजन कंपनी से वर्ष 2014 में सम्पर्क किया तो बताया गया कि दिसम्बर 2015 में आवासीय योजना स्थित मकान पर भौतिक कब्जा दे दिया जायेगा। इस पर विश्वास कर 1,57,500 रुपये चेक के जरिए देकर बुकिंग करवा दी थी। दिसंबर 2015 को साइट पर जाकर देखा तो निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हुआ था। रकम वापस मांगने पर भी नहीं लौटाई।
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