जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुलझाई हिट एंड रन केस, चार गिरफ्तार

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को बडगाम जिले में मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार करके हिट एंड रन मामले को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने कहा कि 15 जुलाई 2022 को खानसाहिब थाना को सूचना मिली थी कि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के सीतारन खाग के निवासी मोहम्मद यूसुफ लोन और …

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को बडगाम जिले में मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार करके हिट एंड रन मामले को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने कहा कि 15 जुलाई 2022 को खानसाहिब थाना को सूचना मिली थी कि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के सीतारन खाग के निवासी मोहम्मद यूसुफ लोन और मुश्ताक अहमद लोन दो सवारों के साथ एक मोहम्मद इस्माइल लोन द्वारा संचालित एक मोटरसाइकिल को जामिया मस्जिद अरिजल के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है।

घटना को अंजाम देने के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया है। घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह (एसएमएचएस) अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद इस्माइल ने हालांकि, बाद में दम तोड़ दिया। इसके बाद कानून की संबंधित धाराओं के तहत खानसाहिब थाना में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने अपराध में शामिल चालक की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास किए।

विभिन्न संदिग्धों को बुलाकर पूछताछ की गई और कुछ विश्लेषण भी किया गया जिससे कुछ सुराग मिले। इस बीच गांव अरिजाल में एक खेत से संदिग्ध वाहन बरामद हुआ। चेकमार्ग हरदपंज़ू के इरशाद अहमद खान को अरिजल सूमो स्टैंड के अध्यक्ष द्वारा खानसाहिब थाना के सामने पेश किया गया, जिसकी पहचान अरिज़ल निवासी फ़याज़ अहमद वार और वाहन के मालिक (टाटा सूमो) के भाई मेहराज अहमद खान के चेक-ए-मार्ग के रूप में की गई जिसे घटना के समय वाहन का चालक बताया जा रहा था।

पूछताछ के दौरान यह पता चला कि घटना के समय चेकमार्ग हरपंज़ू (जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है) निवासी शकील अहमद खान वाहन चला रहा था। वास्तविक चालक सूमो स्टैंड के अध्यक्ष द्वारा पेश चालक का भाई और शामिल वाहन के मालिक का भाई है। तीनों ने वर्तमान चालक को ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण कानूनी कार्रवाई से बचाने की साजिश रची थी। पुलिस ने कहा कि वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और फर्जी चालक समेत अन्य दो धोखेबाजों को भारतय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।

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