नैनीताल: उच्च न्यायालय ने 26 अगस्त तक मांगी काशीपुर के बरखेड़ा गांव में विकास कार्यों में गड़बड़ी जांच रिपोर्ट

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने काशीपुर तहसील के गांव बरखेड़ा पांडे में पूर्ववर्ती ग्राम प्रधान सरफराज के कार्यकाल में विकास कार्यों में हुई धांधली की जांच की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर को दिए हैं । मामले के अनुसाए बरखेड़ा पांडे गांव निवासी परमहंस ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने काशीपुर तहसील के गांव बरखेड़ा पांडे में पूर्ववर्ती ग्राम प्रधान सरफराज के कार्यकाल में विकास कार्यों में हुई धांधली की जांच की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर को दिए हैं ।

मामले के अनुसाए बरखेड़ा पांडे गांव निवासी परमहंस ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूर्ववर्ती ग्राम प्रधान सरफराज के कार्यकाल में गांव में विकास कार्यों में धांधली हुई ।

इन धांधलियों की जांच के लिये ऊधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी ने पांच अगस्त 2019 को सिंचाई विभाग के एसडीओ, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता व सहायक लेखाधिकारी की एक जांच समिति बनाई। लेकिन, इस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी।

जिस पर याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट की और जिलाधिकारी ने भी एक जांच समिति बना दी। इस कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई। जनहित याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जांच करने या न करने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 26 अगस्त तय है ।

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