नैनीताल: हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगाई

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मानकों को पूरा न करने पर रामनगर के उदयपुरी में रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मानकों को पूरा न करने पर रामनगर के उदयपुरी में रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव औद्योगिक विकास बोर्ड सहित स्टोन क्रशर स्वामी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।

मामले के अनुसार, रामनगर निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका में कहा कि राज्य सरकार द्वारा रामनगर के उदयपुरी क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है जो कि औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है।

राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन हेतु अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से रिहायशी क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्टोन क्रशर के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की गुहार लगाई ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके।

संबंधित समाचार