बरेली: बेटी के प्रेमी की हत्यारोपी मां समेत दो की जमानत अर्जी निरस्त, जानें पूरा मामला

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बरेली, अमृत विचार। बेटी के प्रेमी को खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या करने की आरोपी बाकरगंज हुसैन बाग निवासी मोना व सहयोगी आफरीन की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-13 ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह व सौरभ तिवारी ने बताया कि वादी मुकदमा बाबू खां ने थाना किला …

बरेली, अमृत विचार। बेटी के प्रेमी को खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या करने की आरोपी बाकरगंज हुसैन बाग निवासी मोना व सहयोगी आफरीन की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-13 ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह व सौरभ तिवारी ने बताया कि वादी मुकदमा बाबू खां ने थाना किला में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपने पुत्र साजिद खां उर्फ माजिद की शादी दो वर्ष पूर्व बुलंदशहर से की थी।

इससे पूर्व पुत्र की आशी से जान पहचान थी। साजिद की शादी के बाद से ही आशी पुनः साजिद को फोन कर परेशान करती थी। साजिद मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इस पर लिखित शिकायती पत्र थाना पुलिस को दिया था। 24 जून को बेटा साजिद खां घर आया। वह उल्टी कर रहा था, पूछने पर बताया कि आशी, मोना, आफरीन व ताहिर ने उसे खाने में जबरदस्ती कुछ खिला दिया है उसका बचना मुश्किल है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई थी।

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