उत्तराखंड: महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, भर्ती प्रक्रियाओं में असर पड़ना तय

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देहरादून, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर चिकित्सा चयन आयोग में चल रही व प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया पर इस फैसले का असर होना तय है। इसका असर करीब आठ हजार रिक्त …

देहरादून, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर चिकित्सा चयन आयोग में चल रही व प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया पर इस फैसले का असर होना तय है। इसका असर करीब आठ हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रकिया पर पड़ने की संभावना है। कुछ मामलों में आवेदन प्रकिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष में जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले ही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, पटवारी-लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सब इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट, सहायक लेखाकार, जेई, गन्ना पर्यवेक्षक के करीब 4200 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके अलावा आयोग के पास इस बीच विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, व्यैक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक के करीब सात सौ रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। उक्त सभी भर्तियां अब प्रभावित हो सकती है।

आरक्षण पर रोक को लेकर राज्य की महिलाओं का कहना है कि मातृशक्ति के संघर्ष से उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड में महिलाओं की अनदेखी ठीक नहीं। सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी महिला आरक्षण पर रोक लगना सरकार की कमजोर पैरवी का नतीजा है। कोर्ट में अगर सही तरीके से मजबूत पैरवी होती तो ऐसा नहीं होता।

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