रामपुर : जानलेवा हमले में दोषियों को दस साल की सुनाई गई सजा

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रामपुर,अमृत विचार।  जिला जज की कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना डाला है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाग छोटे साहब निवासी सहालुद्दीन उर्फ टूीट का रिश्तेदार अफजाल 15 जुलाई 2015 को क्षेत्र में सामान खरीदने गया था। इस दौरान रंजिश के …

रामपुर,अमृत विचार।  जिला जज की कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना डाला है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाग छोटे साहब निवासी सहालुद्दीन उर्फ टूीट का रिश्तेदार अफजाल 15 जुलाई 2015 को क्षेत्र में सामान खरीदने गया था। इस दौरान रंजिश के चलते आदिल,छोटू और इस्लाम ने उस प र फायरिंग कर दी थी। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था।

गोली चलने के दौरान करीब पांच राहगीर रुमान,अफजाल,रेहान,अहमद सईद आदि भी घायल हो गए थे। इस मामले में पीड़ित के भाई ने तीनों पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रहीं थी।

सोमवार को इस मामले में आरोपी आदिल पुत्र सुहेल,छोटू पुत्र सुहेल,इस्लाम पुत्र इजाज सुल्तानी निवासी मोहल्ला बाग छोटे साहब थाना कोतवाली को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस दौरान 15 गवाहों को पेश किया गया। जिला शासकीय प्रभारी प्रताप मौर्य ने बताया कि जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों सहित तीनों को दस-दस साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

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