कन्नौज: मारपीट व एससी एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश ने सुनाई चार को सजा
कन्नौज। मारपीट व एससी एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कन्नौज आनंद प्रकाश द्वितीय ने चार अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस संबंध में जानाकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि …
कन्नौज। मारपीट व एससी एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कन्नौज आनंद प्रकाश द्वितीय ने चार अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस संबंध में जानाकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि 27 मार्च 2013 को तालग्राम थाने में छोटेलाल पुत्र अंगनेलाल धानुक निवासी पुखरायां, थाना तालग्राम जिला कन्नौज रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भतीजा दिलासाराम, लक्ष्मीदेवी पत्नी हरिश्चंद्र व अन्य धानुक समाज के लोग मंदिर के पास बच्चों का नाच-कूद देख रहे थे।
तभी आरोपी विजय, बदले, कप्तान व आदेश बाथम जाति के लोग आ गए और जातिसूचक शब्द कहते हुए वहां नाचने कूदने पर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ा तो लाठी डंडों, लात घूंसों से पीटने लगे। गांव के लोग आ गए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घटना में दिलासाराम व लक्ष्मीदेवी को गंभीर चोटें आईं।
मामला दर्ज होने व चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अधिकतम तीन माह की कैद अतिरिक्त भुगतनी होगी। धारा 506 के आरोपों से सभी को दोषमुक्त कर दिया।
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