काशीपुर: बारात के लिए बुक कराई बस न भेजने पर केस दर्ज
काशीपुर, अमृत विचार। बारात के लिए बुक कराई गई बस न भेजने पर उपभोक्ता परिवाद पर जिला उपभोक्ता आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग द्वारा बस सर्विस व उसके परिवार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया किया है। अगली तिथि 8 सितंबर तय की गई है। काशीपुर निवासी संजय कुमार सिंह ने अपने …
काशीपुर, अमृत विचार। बारात के लिए बुक कराई गई बस न भेजने पर उपभोक्ता परिवाद पर जिला उपभोक्ता आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग द्वारा बस सर्विस व उसके परिवार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया किया है। अगली तिथि 8 सितंबर तय की गई है।
काशीपुर निवासी संजय कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर शिकायत दर्ज कराई है कि काशीपुर की एक ट्रैवल्स कंपनी से अपने पुत्र ऋषभ के विवाह में काशीपुर से हरिद्वार बारात ले जाने के लिए 49 सीटर एसी बस 40 हजार रुपये शुल्क में बुक की। इस दौरान आठ हजार रुपये एडवांस दिए थे।
22 अप्रैल को निर्धारित समय पर बस सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। फोन करने पर अभद्रता कर बस भेजने से इंकार कर दिया। इस दौरान उन्हें 9 इनोवा कार आठ हजार रुपये प्रति कार की दर से 72000 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ा। जिसके चलते उनके परिवार को मानसिक आघात पहुंचा और आर्थिक क्षति हुई है।
परिवादी ने उपभोक्ता आयोग से विपक्षी से कारों का खर्च 72 हजार, आर्थिक नुकसान, मानसिक आघात का 5 लाख 80 हजार रुपये के मुआवजे के भुगतान का आदेश देने की प्रार्थना की है। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा ने अधिवक्ता नदीमुद्दीन द्वारा प्रस्तुत परिवाद को कार्रवाई योग्य मानते हुए बस सर्विस पर उपभोक्ता केस दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
