गोंडा: पूर्व सपा विधायक राम बिशुन आजाद को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

गोंडा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोतीगंज थाने में दर्ज हुए मामले में सपा नेता व पूर्व विधायक राम विशुन आजाद को एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पूर्व विधायक पर ₹1000 का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट ने बेल बॉन्ड भरवा कर पूर्व विधायक …

गोंडा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोतीगंज थाने में दर्ज हुए मामले में सपा नेता व पूर्व विधायक राम विशुन आजाद को एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पूर्व विधायक पर ₹1000 का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट ने बेल बॉन्ड भरवा कर पूर्व विधायक को जमानत दे दी है।

मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले राम विशुन आजाद 6 बार विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है वर्ष 2017 में राम बिशुन आजाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर मनकापुर सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। विधानसभा चुनाव के दौरान बिना मुद्रक के नाम के प्रचार सामग्री पकड़ी गई थी।

इस मामले में मोतीगंज थाने में राम बिशुन आजाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने पूर्व विधायक को दोषी मानते हुए 3 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही ₹1000 का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट ने बेल बॉन्ड भरवाने के बाद पूर्व विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया है।

यह भी पढ़ें-बहराइच: यूक्रेन में फंसे पूर्व सपा विधायक के पौत्र पहुंचे घर, बधाई देने वालों का लगा तांता

संबंधित समाचार