नैनीताल: हाईकोर्ट ने प्रवक्ता का सुगम से दुर्गम में स्थानांतरण रोका

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एक प्रवक्ता का स्थानांतरण राजकीय इंटर कालेज पटवाडांगर (सुगम) से जीआईसी मुक्तेश्वर किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में राजकीय …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एक प्रवक्ता का स्थानांतरण राजकीय इंटर कालेज पटवाडांगर (सुगम) से जीआईसी मुक्तेश्वर किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में राजकीय इंटर कालेज चाफी (दुर्गम) में की गईं सेवाओं को जोड़ते हुए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।

मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी प्रवक्ता योगेश चंद्र जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि विभाग द्वारा उनकी दुर्गम में की गई सेवाओं को सुगम में दिखाकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि उनके द्वारा पूर्व में 10 वर्ष से अधिक दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी गईं हैं, लिहाजा उनकी दुर्गम में की गई सेवाओं को जोड़ते हुए उनके स्थानांतरण को निरस्त किया जाय।

पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में अपर निदेशक शिक्षा को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने व जवाब पेश करने को कहा था। सरकार द्वारा अपने शपथपत्र में कहा गया कि याचिकर्ता द्वारा वर्ष 1998 से 2002 तक राजकीय इंटर कालेज चाफी (दुर्गम) में की गयी सेवाओं को सुगम में दिखाया गया, जिसे अब ठीक कर दिया गया है।

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